हिमाचल प्रदेश में हुआ एक बिल पास जिसमे लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई।
हिमाचल प्रदेश में लड़कियों की शादी करने की उम्र 18 वर्ष से बढाकर 21 वर्ष कर दी गई है जिससे वह अपनी शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर बन सके।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा ने एक बिल को मंजूरी दी जिसमे लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष से 21 वर्ष कर दी गयी है जिसमे लड़किया शादी 21 वर्ष की उम्र में ही कर पाएंगी।
इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस बिल का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के स्वास्थ शिक्षा आत्मनिर्भरता और स्वतंत्र बनाने के लिए इस बिल को पारित किया गया है।
भारत में पहले लड़कियों की शादी नित्यं उम्र 18 वर्ष थी जबकि लड़को की उम्र 21 वर्ष थी इस अंतर की वजह से कई समस्या उत्पन्न होती है जैसे की छोटे-छोटे गाँव में लड़कियों की विवाह 18 वर्ष से कम में करा दी जाती है जिससे उनके स्वास्थ और शिक्षा पर बहुत ज्यादा गन्दा असर देखने को मिलता है देखते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगो ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया और लड़कियों की विवाह की उम्र की सीमा बढ़ाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया है।
इससे लड़कियों को क्या फायदा मिलेगा?
इससे लड़कियों को समाज में हो रहे बाल विवाह जैसे जंजीरों से आज़ादी मिलेगी और अपनी शिक्षा को जारी रख सकेगी जिससे वो आगे चलकर शिक्षित और स्वतंत्र हो सकेगी और अपने भविष्य में बड़े मुकाम को हासिल कर सकेंगी और जिससे उनका विवाह 21 वर्ष से पहले नहीं होगा इससे होगा क्या की लड़किया समाज में लड़को को शिक्षा स्तर में और सामाजिक स्तर में और खेल कूद में लड़को को पछाड़ देंगी।
जैसे की हम देखते आ रहे है की खेल कूद में, राजनीति में, शिक्षा स्तर में लड़किया आगे बढ़ रही है जैसे विनेश फोघाट ने पिछड़े गाँव आकर पेरिस ओलिंपिक में मैडल प्राप्त करा था साथ ही क्रिकेट में भी कई महिलाओ ने देश के लिए खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाया जो की यह साबित करता है की अगर इस तरह महिलाओ को भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा और शिक्षित किया जाएगा तो वह देश की जीडीपी में भी अपना योगदान देंगी।
हमे इसे देखते हुए महिलाओ के सपने और उड़ान की उम्मीद को बढ़ाने के लिए यह बिल की सरहाना करनी होगी और नारी सकती कराण हमारे भारत देश में देखने को मिलेगा जैसे पुरुसो को स्वतंत्रता है ठीक उसी तरह महिलाए भी जीवन के हर निर्णय और अपने सपने को पूरा करने के लिए स्वतंत्र है। इस बिल से हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में से ले जा क्र भारत के सभी राज्यों में बिल पारित करने की जरूरत है।
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